नया आदेश प्रदेश के सभी जिलों में एक साथ हुआ प्रभावी
पायनियर संवाददाता-भाटापारा
फूड एंड सेफ्टी लाइसेंस पर अब जिला मुख्यालयों में पदस्थ एसडीएम के हस्ताक्षर होंगे। अभिहित अधिकारी के नए दायित्व के अलावा अब जिलों में खाद्य सुरक्षा एवं मानक के अधिनियमों के पालन करवाने की जिम्मेदारी भी उन पर ही होगी। प्रदेश के खाद्य सुरक्षा आयुक्त रेणु जी. पिल्ले ने उक्त आशय के आदेश सभी जिलाधीशों को देते हुए पालन करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन मुख्यालय में अब बदलाव की बयार आने लगी है। अभी तक वरिष्ठ औषधि निरीक्षकों द्वारा संभाली जा रही अभिहित अधिकारी का दायित्व अब नए हाथ में जा चुका है। नए हाथ में जाने के बाद निश्चित रूप से जांच और कार्यवाही को गति मिलेगी क्योंकि इस काम में प्रशासनिक अनुभव का पूरा साथ मिलेगा साथ ही फैसले भी शीघ्र लिए जा सकेंगे। नया बदलाव यह किया गया है कि प्रदेश के सभी 28 जिला मुख्यालय में पदस्थ एसडीएम खाद्य एवं सुरक्षा विभाग से जारी होने वाले फूड एंड सेफ्टी लाइसेंस में हस्ताक्षर करेंगे। याने अब इन्हें अभिहित अधिकारी की जिम्मेदारी दी जा चुकी है।
इसलिए बदलाव : नए बदलाव के पहले तक औषधि निरीक्षक और उसके पहले सहायक खाद्य सुरक्षा आयुक्तों के हस्ताक्षर अभिहित अधिकारी के रूप में किए जाते थे। अब इसे तत्काल प्रभाव से खत्म करते हुए यह जिम्मेदारी एसडीएम को इसलिए दी जा रही है क्योंकि किसी भी कार्रवाई के बाद पहला न्याय क्षेत्र एसडीएम न्यायालय ही होता है। नए आदेश के बाद प्रशासनिक अनुभव के साथ जांच और कार्यवाही को गति तो मिलेगी ही साथ ही फैसले भी शीघ्र किए जाने में मदद मिलेगी।
संस्थानों की जांच का आदेश भी
खाद्य एवं औषधि प्रशासन में शुरू हुए बदलाव के इस बयार के बाद अभिहित अधिकारी के रुप में काम करने जा रहे संबंधित एसडीएम अपने जिले के किसी भी खाद्य सामग्री बनाने और बेचने वाली संस्थानों, उद्योगों की जांच का आदेश भी दे सकेंगे। जांच कार्रवाई पर लगातार उनकी नजर रहेगी और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को जांच रिपोर्ट उन्हें ही देनी होगी।
तत्काल प्रभाव से लागू
प्रदेश के खाद्य सुरक्षा आयुक्त रेणु जी पिल्ले द्वारा जारी इस आदेश में सभी 28 जिला कलेक्टरों को कहा गया है कि वह जिला मुख्यालय में तैनात एसडीएम को नई जिम्मेदारी से अवगत करवाएं और अभिहित अधिकारी का दायित्व सौंपते हुए खाद्य सुरक्षा संबंधी प्रशासनिक एवं न्यायालय कार्यों की जानकारी दें ताकि इस विभाग के कार्यो को गति मिल सके।
- जिला मुख्यालयों में पदस्थ एसडीएम अब खाद्य एवं सुरक्षा विभाग के अभिहित अधिकारी के पद पर भी काम करेंगे।सौंपे जा रहे दायित्व के बाद उनके ही हस्ताक्षर से लाइसेंस जारी किए जाएंगे।
-डॉ.आरके शुक्ला, असिस्टेंट कमिश्नर, खाद्य एवं औषधि प्रशासन रायपुर
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