December 10, 2024

नाबालिक किशोरी का हत्यारा शिवरीनारायण पुलिस के गिरफ्त में

शिवरीनारायण – पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसर प्रकरण का कैफियत यह है कि मामले का प्रार्थी मानसिंह सारथी पिता अवध राम सारथी उम्र 35 वर्ष साकिन तिवारी पारा खरौद थाना शिवरीनारायण दिनांक 30/ 6/ 2022 को थाना में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी नाबालिक लड़की दिनांक 29/6/ 2022 के शाम 4:00 बजे अपने घर से बिस्किट लेने गई थी जो शाम 6:00 बजे तक घर वापस नहीं आने पर प्रार्थी की रिपोर्ट पर गुमशुदगी एवं अपराध धारा 363 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था इसी दौरान दिनांक 14 / 7/ 2022 को प्रार्थी मानसिंह सारथी थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि तिवारी पारा स्थित जोरवा तालाब के किनारे बेशरम झाड़ में इसकी नाबालिग पुत्री उम्र 13 वर्ष का कंकाल झाड़ियों में पड़ा है सूचना पर मर्ग क्रमांक 41/2022 धारा 174 जा फौ कायम किया गया अपराध की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया । पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल के कुशल मार्गदर्शन में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनी तथा डीएसपी मुख्यालय जांजगीर निकोलस खलखो व एसडीओपी चंद्रपुर बीएस खुटिया के नेतृत्व में गठित टीम के साथ थाना प्रभारी निरीक्षक रविंद्र अनंत को मामले में आरोपी की शीघ्र पता तलाश कर गिरफ्तारी करने निर्देशित किया गया था इस दौरान विवेचना मृतिका के परिजन व अन्य गवाहों के कथन तथा परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर संदेही परदेसी लाल पंकज पिता नम्मुराम पंकज उम्र 62 वर्ष साकिन तिवारी पारा वार्ड नंबर 1 खरौद के द्वारा पूछताछ पर अपना जुर्म स्वीकार कर घटना दिनांक 29/6/ 2022 को बिस्किट देने के बहाने बहला फुसलाकर नाबालिक को कपुरताल तालाब स्थित एकांत मकान में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती गलत काम करने का प्रयास किया और उनके चिल्लाने पर मुंह व गला को दबाकर हत्या कर उसकी लाश को जूट के बोरे में भरकर जोरवा तालाब किनारे झाड़ियों में शव को सुला कर बोरा को तालाब में फेक कर अपने निवास चला गया घर जाकर देखने पर मृतिका की चड्डी व चप्पल छुट जाने से सफेद बोरी में भरकर अपने मकान के बाउंड्री अंदर छिपा कर रखना बताया जिसे पेश करने पर समस्त गवाहों के समक्ष जप्त किया गया तथा परिजनों से पहचान कराया गया तो जब्त चड्डी व चप्पल को मृतिका का होना बताया।

 

आरोपी परदेसी राम पंकज पिता नम्मु पंकज उम्र 62 वर्ष साकिन तिवारी पारा खरौद का कृत्य अपराध धारा 363 376 302 201 भादवि 04 पाक्सो एक्ट कृत्य घटित करना पाए जाने से दिनांक 22/ 7/ 2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है आरोपी अय्याशी प्रवृत्ति का व्यक्ति है आरोपी मृतिका के प्रति पहले से ही बुरी नियत रखता था तालाब में नहाने व आते जाते समय अश्लील हरकत करता था आरोपी बालकों का रिटायर कर्मचारी है नौकरी के दौरान अपनी इन्हीं हरकतों के कारण छेड़छाड़ के केस में चालान हुआ है तथा उनकी पत्नी और बच्चे इनसे अलग रहते हैं रिटायरमेंट के बाद आरोपी कपुरताल तालाब के किनारे घर बना कर अकेले रह रहा था इसके कृत्य से मोहल्ले वासी त्रस्त थे संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक रविंद्र अनंत, उप. नि. संतोष कुमार शर्मा थाना मुलमुला , प्रआर 49 किशोर दीवान आरक्षक 978 रामकुमार कश्यप 765 प्रवीण साहू 479 विकास मिश्रा सनी रामप्रसाद बघेल संतोष बंजारे संतोष तिवारी प्रआर 458 विक्टोर कुजूर प्रआर राजकुमार चंद्रा मनोज टाइगर एवं आरक्षक रोहित श्रीकांत सेंगर, मनीष राजपूत, अर्जुन यादव, लक्मीकांत लहरे का विशेष योगदान रहा।

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