October 14, 2025

पुलिस जांच में बिना मास्क घूम रहे 424 व्यक्तियों का कटा चालान

बिना मास्क, सोशल डिस्टेसिंग का पालन कराने जिला, पुलिस सभी थाना क्षेत्रान्तर्गत चला रही अभियान

पायनियर संवाददाता रायगढ़
जिला प्रशासन द्वारा 21 नवबंर को जिले में मास्क पहनने, सोशल/ फिजिकल डिस्टेसिंग का पालन करने तथा प्रतिष्ठानों को उनके लिए निर्धारित किए समय के पहले अथवा बाद में संचालित नहीं करने जैसे रक्षात्मक उपायों को अनिवार्य रूप से अपनाने एवं उनका कड़ाई से पालन करने के लिए आदेश जारी किया गया है। उक्त निर्देशों का उगंघन
करते पाए जाने पर अधिरोपित किए जाने वाले जुर्माने की राशि में वृद्धि की गई है।
इसी परिप्रेक्ष्य में पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह द्वारा सभी थाना/चौकी प्रभारियों को जिला प्रशासन के नियमों का कड़ाई से पालन कराने अपने-अपने क्षेत्र में अभियान चलाकर पालन कराने निर्देशित किया गया है। बीते दिन शाम पांच बजे से देर रात तक एक साथ सभी थानाक्षेत्र में पुलिस की जांच कार्यवाही प्रमुख चौक-चौराहों में देखी गई है। इस दौरान बिना मास्क/फेस कवर के पैदल, दुपहिया में घूम रहे 424 लोगों पर जुर्माने की कार्यवाही की गई है।
विदित हो कि जिला प्रशासन द्वारा दुकान, प्रतिष्ठान संचालन के लिए जारी दिशा-निर्देश के विपरीत निर्धारित समय से पूर्व या बाद में दुकान या प्रतिष्ठान खुला पाये जाने पर 5 हजार रुपए अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाएगा एवं इसकी पुनरावृत्ति किए जाने पर दुकान/ प्रतिष्ठान सील कर दिया जाएगा। सार्वजनिक स्थलों में मास्क/फेस कवर नहीं पहनने की स्थिति में 500 रुपए होम क्वारेंटीन के दिशा-निर्देशों का उगंघन किए जाने की स्थिति में एक हजार रुपए जिला प्रशासन द्वारा दुकान/प्रतिष्ठान संचालन के लिए जारी दिशा-निर्देशों के विपरीत निर्धारित समय से पूर्व या बाद में दुकान/प्रतिष्ठान खुला पाये जाने पर 5 हजार रुपये जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा। दुकानों व व्यवसायिक संस्थानों के मालिकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेसिंग का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में बिना मास्क पहने व्यक्ति को वस्तु या सेवा देने पर एक हजार रुपए सार्वजनिक स्थलों पर थूकते हुए पाए जाने की स्थिति में 100 रुपए उक्त जुर्माना अदा न करने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ महामारी रोग अधिनियम, 1897 (1897 का 3)के अधीन निर्मित विनियम, 2020 के विनियम 14 एवं भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45)की धारा 188 के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

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