July 1, 2025

पत्थलगांव मंडी जमीन की नए सिरे से होगी जांच कलेक्टर कावरे ने दिए एडीएम को जांच के आदेश

पत्थलगांव

शहर के बहुचर्चित मंडी भूमि मामला अब एक नया मोड़ ले लिया है शिकायतकर्ता अजय बंसल की शिकायत पर कलेक्टर जशपुर ने ३० जुलाई को आदेश जारी करते हुए कहा है कि मेरे द्वारा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया वाद भूमि पत्थलगांव नगरीय क्षेत्र में स्थित होने के साथ बहुमूल्य नजूल भूमि है इसीलिए मैं प्रस्तुत शिकायत की जांच आवश्यक समझता हूं आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार किया जाता है साथ ही अपर कलेक्टर जशपुर को 1 माह के भीतर नजूल भूमि की जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का आदेश पारित किया है।

जब हमने इस मामले में शिकायतकर्ता अजय बंसल से बात की तो उन्होंने बताया कि उनके द्वारा कलेक्टर जशपुर के समक्ष शिकायत पेश की थी जिसमे मैंने लिखा था कि वर्ष 1956 में कलेक्टर रायगढ़ के रा.प्र.क्रमांक 01 / अ -30 / 1954-55 में दिनांक 30.09.1956 को पत्थलगांव स्थित नजूल प्लाट नंबर 43/2 रकबा 10 डिसमिल का पट्टा घीसू राम बनवारी लाल निवासी धरमजयगढ़ जिला रायगढ़ के नाम पर निवास हेतु जारी किया गया था,कालांतर में बनवारीलाल के द्वारा उक्त पट्टे में कांटछांट व कूटरचना कर प्लांट नंबर 43/2 के स्थान पर अन्य खसरा नंबर चढ़ाकर फर्जी तरीके से 12.14 एकड़ कर लिया,पट्टे की जांच के संबंध में तात्कालिक अनुविभागीय अधिकारी ( रा 0) . पत्थलगांव के द्वारा जांच प्रतिवेदन दिया गया जिसमें अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ने उपरोक्त पट्टे को फर्जी व कूटरचित पाया उक्त आधार पर बनवारीलाल,गोविंदराम व अन्य को दिनांक 06.09.2000 को कलेक्टर जशपुर ने नोटिस जारी किया गया था,उक्त नोटिस के विरूद्ध गोविन्दराम अग्रवाल एवं अन्य के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका 5990/2000 प्रस्तुत की गई थी।

पर्याप्त अवसर के बाद भी दस्तावेज नहीं प्रस्तुत किये जाने पर उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक 19.06.2016 को उक्त याचिका खारिज किया गया जिसके विरूद्ध कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई,अर्थात गोविंदराम व अन्य को सन 2000 में जारी नोटिस रीट खारिज होने के पश्चात न्यायालय कलेक्टर में प्रचलनशील हो गया,उसी अवधि में पट्टे का नवीनीकरण भी कर दिया गया जबकि उक्त पट्टा आवासीय था जिसे व्यावसायिक कर दिया गया उन्होंने बताया कि वादभूमि पर होलिका दहन,मीना बाजार,रावण दहन, किसान का धान खरीदी केंद्र टमाटर सब्जी मंडी जैसे कई सार्वजनिक कार्यक्रम व सार्वजनिक उपयोग के कार्य कई वर्षों से संपन्न होते रहे हैं जिसमें तहसील कार्यालय भी स्थापित था।

ऐसी स्थिति में फर्जी पट्टे को लोकहित में जांच कर पट्टा निरस्त किया जाना उचित होगा,इस कूटरचित पट्टा के संबंध में थाना पत्थलगांव में अपराध क्रमांक 184/2016 , धारा 420 , 467 , 468 एवं 471 तथा 120 – बी भारतीय दण्ड संहिता का अपराध भी पंजीबद्ध हुआ था।द्ध वर्तमान में उपरोक्त जनहित की भूमि में अवैध प्लाटिंग,निर्माण के साथ अवैध विक्रय किया गया है जिसमे स्थानीय स्तर पर अधिकारियों ने कोई कार्यवाही नही की जिसके बाद अब कलेक्टर जशपुर ने मामले को को गंभीरता से लेते हुए अपर कलेक्टर को एक माह में जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है अब देखना होगा कि दशकों से चले आ रहा यह मंडी भूमि मामला किस कदर रुख बदलता है।

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