रायगढ़
पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा के निर्देशन पर ऑनलाइन ठगी के आरोपियों की पतासाजी, गिरफ्तारी के लिये दिगर प्रांत रवाना हुई टीम के हाथ शातिर ठग गिरोह का सदस्य हाथ आया है। आरोपियों के गैंग द्वारा थाना बरमकेला अन्तर्गत ग्राम लिजिंर के ग्रामीण को इंश्योरेंस के नाम पर 23 लाख रूपये की धोखाधड़ी की थी।
मिली जानकारी के अनुसार थाना बरमकेला अन्तर्गत ग्राम लिजिंर निवासी विद्याधर पटेल ग्राम (उम्र 61 साल) 16 अर्पैल को थाना बरमकेला में आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि 04 मई 2017 को अज्ञात कॉलर आरबीआई मुंबई ब्रांच से इंश्योरेंस डिपार्टमेंट आफिसर आर.के.शुक्ला नाम से कॉल कर बोला कि युनिक प्लस की बोनस राशि 1,02,730- रूपये मिलना है जिसके लिए आवश्यक कागजात पासपोर्ट फोटो, पासबुक, पेनकार्ड, आधार कार्ड की छायाप्रति और कैन्सिल चौक 30,500- रूपये का जमा करने के लिये बोला और वर्ष 2017 से लगातार उसके सहयोगियों के साथ आनलाईन ठगी करते हुए 23,51,916- रूपये का धोखाधडी कर ठगी किया गया है। आवेदन पर आरोपी आर.के.शुक्ला एवं अन्य 09 खाताधारक जिनके खाते में पीडित से रूपये जमा कराये गया है पर धारा 420,34 प्च्ब् पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
अपराध की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा एडिशनल एसपी अभिषेक वर्मा एवं एएसपी गरिमा द्विवेदी को आरोपियों की पतासाजी एवं गिरफ्तारी के लिये जल्द टीम दिगर प्रांत रवाना करने के निर्देश दिये। निर्देश पर थाना प्रभारी बरमकेला निरीक्षक नेलशन कुजूर द्वारा आरोपियों के खाता नम्बर से उनका लोकेशन प्राप्त किया गया। विवेचना में मिले महत्वपूर्ण जानकारी पर विशेष टीम को दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा आरोपियों के मिलने के संभावित ठिकानों में दबिश देने रवाना किया गया। जहां पुलिस टीम की छापेमारी में आरोपी कमलजीत डोगरा पिता प्यार सिंह डोगरा उम्र 36 वर्ष निवासी रोहिणी सेक्टर 15 दिल्ली को हिरासत में लिया गया ।
घटना के संबंध में पूछताछ करने पर कमलजीत सिंह द्वारा अपने साथी धीरज कुमार गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश), मोहम्मद इलियास दिल्ली, मो. असलम दिल्ली नरेंद्र राजपूत गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश), मशरूर आलम बुलंदशहर (उत्तर प्रदेश) के साथ मिलकर विभिन्न इंश्योरेंस कंपनी का अधिकारी एवं कर्मचारी बताकर लोगों को अलग-अलग मोबाइल नंबरों से कॉल कर ठगी करना बताया और लोगों से रूपये कई बैंक खातों में जमा कराना कबूल किया है । आरोपी कमलजीत डोगरा यह भी बताया कि रायपुर जिले के थाना खमतराई के धारा 420, 34 आईपीसी, 67 आईटी एक्ट के मामले में आरोपी धीरज कुमार पिता भगवान दत्त उम्र 32 वर्ष निवासी निशांत एनक्लेव पावी पुस्ता चौकी लोनी जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश ,मोहम्मद इलियास पिता मुख्तार अहमद उम्र 28 वर्ष निवासी न्यू सीलमपुर दिल्ली ,मोहम्मद असलम पिता मोहम्मद उमर उम्र 27 वर्ष निवासी न्यू सीलमपुर उस्मानपुर थाना के सामने दिल्ली को वर्ष 2020 में गिरफ्तार किया गया था।
प्रकरण में इनका साथी नरेंद्र सिंह राजपूत फरार था। आरोपी कमलजीत के मेमोरेंडम पर उसके पास से एक मोबाइल फोन जब्त कर उसके बैंक खाते को सीज कराया गया है। आरोपी के 05 साथी फरार हैं जिनके मिलने के संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। थाना प्रभारी बरमकेला निरीक्षक नेलशन कुजूर के नेतृत्व में आरोपियों की पतासाजी गिरफ्तारी के लिए गठित टीम के सहायक उपनिरीक्षक कमल सिंह राजपूत थाना बरमकेला, प्रधान आरक्षक भुवनेश्वर पंडा थाना सारंगढ़, आरक्षक शैलेंद्र पैंकरा थाना बरमकेला की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
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