July 1, 2025

बिना स्वीकृति कोविड-19 वैक्सीन की 60 हजार डोज़ को अन्यत्र जिला भेजने के मामले में सीएमएचओ ने इसे घोर लापरवाही व सिविल सेवा आचरण नियम का उलंघन मानते हुए डीआईओ को जारी किया शोकॉज नोटिस, 24 घँटे के भीतर देना होगा जवाब

बालोद- बिना स्वीकृति कोविड-19 वैक्सीन की 60 हजार डोज़ को महासमुंद जिला भेजने के मामले कलेक्टर के निर्देश पर सीएमएचओ ने प्रभारी जिला टीकाकरण अधिकारी को शोकॉज नोटिस जारी कर 24 घँटे के भीतर जवाब प्रस्तुत करने की बात कही हैं। इतना ही नही डीआईओ के इस कृत्य को सीएमएचओ ने घोर लापरवाही व अनुशासनहीनता एवं कदाचरण की श्रेणी के तहत माना हैं, साथ ही सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का उलंघन भी माना हैं। दरअसल बालोद डीआईओ ने महाअभियान के दौरान 21 जुलाई 2022 को बिना राज्य शासन के आदेश के, बिना स्वीकृति व कलेक्टर के संज्ञान में लाए जिले से 60 हजार वैक्सीन की खेप को महासमुंद जिला भेज दिया हैं। जिससे जिले में उस दिन वैक्सीन की किल्लत निर्मित नज़र हो गई थी। जिससे जिला प्रशासन में हडकम्प मच गया था। यह पूरा कारनामा प्रभारी जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. शिशिर सोनी का हैं। हड़कम्प मचने के बाद सीएमएचओ द्वारा फिर आनन फानन में 30 हजार वैक्सीन की खेप कवर्धा जिले से मंगाई गई थी। मामले कि जानकारी कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह को लगने के बाद जिला टीकाकरण अधिकारी को कड़ी फटकार भी लगाई थी।

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